संविधान Constitution
लाभ का पद
संदर्भ:संविधान Constitution झारखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की मांग से जुड़े लाभ के पद मामले में ” कानूनी राय” मांगी।
“लाभ का पद” की अवधारणा क्या है?
लाभ का पद का मतलब उस पद से होता है जिस पर रहते हुए कोई शख्स सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। अगर कोई व्यक्ति इस पद का लाभ उठा हैं तो वह उस सदन का सदस्य नहीं रह सकता हैं।
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सांसद और विधायक, विधायिका के सदस्य के रूप में, सरकार को उसके काम के लिए जवाबदेह ठहराते हैं।
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लाभ के पद कानून के तहत अयोग्यता का सार यह है कि यदि विधायक सरकार के तहत ‘लाभ का पद‘ प्राप्त करते हैं, तो वे सरकारी प्रभाव के लिए अतिसंवेदनशील हो सकते हैं, और अपने संवैधानिक जनादेश का निष्पक्ष रूप से निर्वहन नहीं कर सकते हैं।
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इरादा यह है कि एक निर्वाचित सदस्य के कर्तव्यों और हितों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। इसलिए, लाभ का पद कानून केवल संविधान की एक बुनियादी विशेषता को लागू करना चाहता है ।
Gati Shakti scheme
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‘लाभ का पद‘ क्या होता है?
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कानून स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है कि लाभ का पद क्या है, लेकिन परिभाषा विभिन्न अदालती निर्णयों में की गई व्याख्याओं के साथ वर्षों से विकसित हुई है।
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लाभ के पद की व्याख्या एक ऐसी स्थिति के रूप में की गई है जो पदाधिकारी को कुछ वित्तीय लाभ, या लाभ लाती है। इस तरह के लाभ की मात्रा महत्वहीन है।
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1964 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि कोई व्यक्ति लाभ का पद रखता है या नहीं, इस निर्धारण में कई कारकों पर विचार किया जाता है जैसे–
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क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है
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क्या सरकार के पास नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार है
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क्या सरकार पारिश्रमिक निर्धारित करती है
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पारिश्रमिक का स्रोत क्या है
शक्ति जो पद के साथ प्राप्त होती है
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लाभ का पद‘ रखने के बारे में संविधान क्या कहता है?
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भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1)(a) तथा अनुच्छेद 191(1)(a) में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 102(1)(a) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिये तथा अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिये ऐसे किसी अन्य लाभ के पद को धारण करने की मनाही है। लेख स्पष्ट करते हैं कि “किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत केवल इस कारण से लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह एक मंत्री है
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संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी किसी सांसद या विधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्ति दी गई है। हाल के दिनों में, कई राज्य विधानसभाओं ने कुछ पदों को लाभ के पद के दायरे से छूट देने वाले कानून बनाए हैं।
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संसद ने भी संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 अधिनियमित किया है। जिसमें उन पदों की सूची दी गई है जिन्हें लाभ के पद से बाहर रखा गया है। संसद ने समय–समय पर इस सूची में विस्तार भी किया है।
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यह शब्द भारत में कैसे विकसित/आया?
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इस शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी अधिनियम, 1701 में पाई जा सकती है। इस कानून के तहत, “कोई भी व्यक्ति जिसके पास राजा के तहत कोई पद या लाभ का स्थान है, या क्राउन से पेंशन प्राप्त करता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में सेवा करने में सक्षम नहीं होगा। यह इसलिए स्थापित किया गया था ताकि प्रशासनिक मामलों में शाही परिवार से कोई अनुचित प्रभाव न हो।
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सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित फैसले:
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सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों के मद्देनज़र जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए के तहत मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस धारा के तहत माल की आपूर्ति या सरकार द्वारा किये गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिये अनुबंध करना होता है।
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1964 में सीवीके राव बनाम दंतु भास्कर राव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना है कि एक खनन पट्टा माल की आपूर्ति के अनुबंध की राशि नहीं है।
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2001 में करतार सिंह भड़ाना बनाम हरि सिंह नलवा और अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन पट्टा सरकार द्वारा किये गए कार्य के निष्पादन की राशि नहीं है।
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यदि मुख्यमंत्री को किसी प्राधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, तो भी वह इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है और यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चार महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिये। अनुच्छेद 164(4) के तहत एक व्यक्ति बिना सदस्य बने छह महीने तक मंत्री रह सकता है।
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स्रोत: द हिंदू एंड prsindia.org