16th Finance Commission कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के लिए 3 अधिकारी स्तर के पदों के सृजन को मंजूरी दी है। 16वें एफसी के अध्यक्ष – अरविंद पनगढ़िया सचिव- ऋत्विक रंजनम पांडे 3 नए पद – संयुक्त सचिव के स्तर पर बनाए गए यानी संयुक्त सचिव के दो पद और आर्थिक सलाहकार का एक पद जो आयोग को अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए आवश्यक हैं। कार्य – केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण के सिद्धांत और राजस्व वृद्धि के उपायों का सुझाव देना।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना। रिपोर्टिंग – यह अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक राष्ट्रपति को सौंप देगा और यह 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर 5 वर्षों के लिए होगी। पूर्ववर्ती 15वें वित्त आयोग के तहत एन.के. सिंह ने सिफारिश की थी कि राज्यों को 5 साल की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41% दिया जाए, जो 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्तर के समान है।
16th Finance Commission // वित्त आयोग के संबंध में
यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन – भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष या उससे पहले के समय में किया जाता है जब वह आवश्यक समझे। प्रथम एफसी का गठन 1951 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। • भूमिका – संबंध में सिफ़ारिशें करना केंद्रीय करों को राज्यों के साथ साझा करना राज्यों को केंद्रीय अनुदान का वितरण पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्यों के वित्त में सुधार के उपाय, और इससे संबंधित कोई अन्य मामला। सीमाएँ – सिफ़ारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं और इसलिए, सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं।
स्रोत: द हिंदू इसको भी देखिये 👇👇👇